देश में दाे बच्चाें की नीति सहित जनसंख्या नियंत्रण के अन्य कदम उठाने की मांग काे लेकर सुप्रीम काेर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता अाैर वकील अश्विनी उपाध्याय की इस मुद्दे से जुड़ी याचिका दिल्ली हाई काेर्ट ने 3 सितंबर काे खारिज कर दी थी। हाई काेर्ट ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू करना कोर्ट का नहीं, बल्कि संसद अाैर राज्य विधानसभाअाें का काम है। उपाध्याय ने हाई काेर्ट के फैसले काे चुनाैती दी है। याचिका में कहा गया है कि अादेश जारी करते वक्त हाई काेर्ट यह समझने में नाकाम रहा कि जनसंख्या विस्फाेट पर नियंत्रण किए बिना संविधान के अनुच्छेद 21 अाैर 21ए के तहत मिले स्वच्छ हवा, पीने लायक पानी अाैर शिक्षा के अधिकार सभी नागरिकाें काे नहीं दिए जा सकते।
देश में दाे बच्चाें की नीति सहित जनसंख्या नियंत्रण के अन्य कदम उठाने की मांग काे लेकर सुप्रीम काेर्ट में याचिका